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Ballia News: आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर कर सकते हैं मतदान

Fri, 09 Oct 2026 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:48 AM IST
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You can cast your vote by showing your Aadhaar card, PAN card, or driving license.
बलिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले पहचान प्रमाणित करने के लिए ईपीआईसी प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज में से किसी एक का मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकेगा।
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उन्होंने बताया कि वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट तथा राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। इसके अलावा सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक को शैक्षिक संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र और विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी पहचान के लिए मान्य दस्तावेज में शामिल हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक मूल दस्तावेज साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचें, ताकि पहचान सत्यापन में परेशानी न हो और मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।
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