{"_id":"62bde82a05d4582e9f267f70","slug":"without-hsrp-rto-office-will-not-work-ballia-news-vns6616189109","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना एचएसआरपी आरटीओ आफिस में नहीं होंगे काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना एचएसआरपी आरटीओ आफिस में नहीं होंगे काम
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अब व्यावसायिक वाहनों के साथ ही पुराने निजी वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आरटीओ ऑफिस में वाहन संबंधी कोई काम नहीं होगा। परिवहन विभाग ने आखिरी अंक के आधार पर नंबर प्लेट बनवाने की समय सीमा भी तय कर दी है, साथ ही कई अंकों की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। इसके बाद भी सड़कों पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं।
परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन चालक को अपने रजिस्ट्रेशन के आखिरी नंबर का ध्यान रखना होगा। वाहन के आखिर में 0 व 1 नंबर की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 फरवरी तक बनाई जा चुकी हैं। जबकि 2 व 3 अंक वाले 15 मई तक, 4 व 5 अंक वाले 15 अगस्त तक, 6 व 7 अंक वाले 15 नवंबर 2022 तक और 8 व 9 अंक वाले वाहन चालक 15 फरवरी 2023 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। इसके लिए वाहन बनाने वाली कंपनी के डीलर के अलावा सीधे वेबसाइट पर जाकर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक कराया जा सकता है।
सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
बलिया। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। बताया कि जिन गाड़ियों की कंपनी बंद हो गई है, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। पुराने वाहन के लिए डीलर के पास बुकिंग करा दी है, तो उसकी स्लिप अपने पास रखें। चेकिंग के दौरान बुकिंग की स्लिप एक सप्ताह तक दिखाई जा सकती है।
विज्ञापन
जिस कंपनी की गाड़ी होगी, उसके डीलर बनवाएंगे नंबर प्लेट
बलिया। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर लगा रहे हैं। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसी कंपनी के अधिकृत डीलर के पास बुकिंग कराना होगा। डीलर एक सप्ताह के अंदर नंबर प्लेट बनवा कर देंगे। मोटरसाइकिल के लिए 370 रुपये और चार पहिया वाहन में कंपनी के आधार पर 600 से 800 रुपये का भुगतान करना होगा।
सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 0,1,2 व 3 अंक वाले वाहनों की एचएसआरपी बनाने की समय सीमा समाप्त हो गई है। इन नंबर के वाहनों के खिलाफ अब एचएसआरपी नहीं होने पर अभियान चला कर कार्रवाई की जाएगी।
अरुण राय, एआरटीओ (प्रशासन), बलिया।
विज्ञापन
परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन चालक को अपने रजिस्ट्रेशन के आखिरी नंबर का ध्यान रखना होगा। वाहन के आखिर में 0 व 1 नंबर की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 फरवरी तक बनाई जा चुकी हैं। जबकि 2 व 3 अंक वाले 15 मई तक, 4 व 5 अंक वाले 15 अगस्त तक, 6 व 7 अंक वाले 15 नवंबर 2022 तक और 8 व 9 अंक वाले वाहन चालक 15 फरवरी 2023 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। इसके लिए वाहन बनाने वाली कंपनी के डीलर के अलावा सीधे वेबसाइट पर जाकर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक कराया जा सकता है।
विज्ञापन
सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
बलिया। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। बताया कि जिन गाड़ियों की कंपनी बंद हो गई है, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। पुराने वाहन के लिए डीलर के पास बुकिंग करा दी है, तो उसकी स्लिप अपने पास रखें। चेकिंग के दौरान बुकिंग की स्लिप एक सप्ताह तक दिखाई जा सकती है।
विज्ञापन
जिस कंपनी की गाड़ी होगी, उसके डीलर बनवाएंगे नंबर प्लेट
बलिया। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर लगा रहे हैं। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसी कंपनी के अधिकृत डीलर के पास बुकिंग कराना होगा। डीलर एक सप्ताह के अंदर नंबर प्लेट बनवा कर देंगे। मोटरसाइकिल के लिए 370 रुपये और चार पहिया वाहन में कंपनी के आधार पर 600 से 800 रुपये का भुगतान करना होगा।
सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 0,1,2 व 3 अंक वाले वाहनों की एचएसआरपी बनाने की समय सीमा समाप्त हो गई है। इन नंबर के वाहनों के खिलाफ अब एचएसआरपी नहीं होने पर अभियान चला कर कार्रवाई की जाएगी।
अरुण राय, एआरटीओ (प्रशासन), बलिया।