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Ballia: खाद्यान्न घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू वाराणसी की टीम ने पकड़ा
Tue, 05 Nov 2024 05:06 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Tue, 05 Nov 2024 05:06 PM IST
सार
बलिया के चर्चित खाद्यान्न घोटाले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी टीम ने सोमवार रात ब्लॉक दुबहड़ के ग्राम विकास अधिकारी रविशंकर सिंह यादव पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, सिविल लाइन बलिया को मोतीनगर कॉलोनी बलिया से गिरफ्तार किया। अभियुक्त घोटाले के समय इसी पद पर ब्लॉक बेरुआरबारी में तैनात था।
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खाद्यान्न घोटाले में पकड़ा गया आरोपी
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
खाद्यान्न घोटाले के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर इनसे राजफाश कराने की तैयारी है। बताते चलें कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन सरकार की ओर से वर्ष 2002 से 2005 के मध्य बलिया में किया गया। इस कार्यक्रम को सही और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिले के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी।
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योजना के तहत जिले के विभिन्न गांवों में मिट्टी, नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण, पटरी मरम्मत, संपर्क मार्ग व पुलिया निर्माण आदि श्रमिकों का चयन कर कराया जाना था। श्रमिकों को श्रम के बदले खाद्यान्न व नकद दिए जाने का निर्देश था। योजना में बड़े परियोजना पर घोटाला किया गया। इसकी एफआईआर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है।
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इसकी विवेचना ईओडब्ल्यू वाराणसी कर रही है। घोटाले की विवेचना में पाया कि जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व कोटेदारों की मिलीभगत कर कार्य योजनाओं की पत्रावलियों पर पेमेंट आर्डर, मास्टर रोल व खाद्यान्न वितरण रजिस्टर में कूटरचना कर केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना की गई और इस योजना को चूना लगाया।
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निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा और रविन्द्र प्रताप यादव के नेतृत्व में आई टीम ने ये गिरफ्तारी की। सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि अभियुक्त रवि शंकर सिंह यादव पर थाना सुखपुरा में एफआईआर दर्ज की गई थी। ब्लॉक के विभिन्न गांवों में ग्राम पंचायत अंश से योजना के तहत मिट्टी,नाली निर्माण,खडंजा, पटरी मरम्मत, सम्पर्क मार्ग ,सीसी और पुलिया निर्माण का कार्य कराया जाना था। कार्य मानक के अनुरूप नहीं और अपूर्ण पाया गया था।
गिरफ्तार अभियुक्त की ओर से अन्य सहअभियुक्तों से मिलीभगत करके धोखाधड़ी, कूटरचित अभिलेखों के आधार पर शासकीय धन का गबन किया गया है। आरोपी को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।