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Ballia News: नशीले पदार्थों की तस्करी में दोषी को दो वर्ष की सजा

Thu, 17 Oct 2024 03:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2024 03:46 AM IST
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Two years imprisonment to the accused in drug trafficking
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपी अजय सिंह को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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रसड़ा थाने में 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत अजय सिंह निवासी चिन्तामनपुर पर मुकदमा दर्ज़ किया गया था। मामले का विचारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-04/विशेष न्यायाधीश एनडीपीस एक्ट द्वारा किया जा रहा था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके पश्चात दोषी को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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