फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Two years imprisonment in gangster act

गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष का कारावास

Mon, 22 Aug 2022 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 22 Aug 2022 11:06 PM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment in gangster act
बलिया। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने गैंगस्टर के आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल का साधारण कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

उभांव के थानाध्यक्ष ने 13 फरवरी 2002 को तहरीर दी थी कि मानिक चंद गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता निवासी जमालुद्दीनपुर थाना उभांव संगठित गिरोह चलाता है और उसका सरगना भी है। गिरोह के सक्रिय सदस्य मनोज गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता और कुबेरनाथ पांडेय पुत्र स्व. सीताराम पांडेय हैं। इस गैंग का क्षेत्र में काफी भय व आतंक व्याप्त है। अभियोजन की तरफ से अजय तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट ने सजा के बिंदु अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed