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Ballia News: किशोरी के अपहरण में दो को पांच साल का कारावास

Mon, 12 Jan 2026 10:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Jan 2026 10:54 PM IST
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Two sentenced to five years in prison for kidnapping a teenager
बलिया। किशोरी की हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल के न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस मामले में अभियुक्त धनंजय व सुरेश मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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सुखपुरा थाना अंतर्गत एक गांव में चार नवंबर 2018 को वादी ने तहरीर दी। इसमें बताया कि उनकी नाबालिग बेटी घरेलू सामान लेने घर से बाहर गई थी। उसे आरोपी उठाकर खेत की तरफ लेकर भागने लगे। किशोरी चिल्लाई तो वहां के लोगों ने बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने अभियुक्त धनंजय निवासी जीराबस्ती व सुरेश मुसहर निवासी करनई को दोषसिद्ध पाकर कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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