{"_id":"66b6bbc2b05840471d079e47","slug":"two-sentenced-to-10-years-for-culpable-homicide-ballia-news-c-190-1-bal1001-120691-2024-08-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: गैर इरादतन हत्या में दो को 10 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: गैर इरादतन हत्या में दो को 10 वर्ष की सजा
विज्ञापन
बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) महेश चंद वर्मा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोनों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.33 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। दो अन्य को एक वर्ष और आठ माह के सश्रम कारावास और तीन हजार अर्थदंड से दंडित किया।
वसीम अहमद पुत्र फहीम खान निवासी मासूमपुर थाना खेजुरी ने चार मई 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि गांव के अखिलेश चौरसिया से उनके भतीजे सुहेल पुत्र शमीम से विवाद हुआ था। उसी दिन अखिलेश चौरसिया ने पाकिस्तानी व आतंकवादी कह गालियां दीं। विरोध करने पर अखिलेश चौरसिया, अभिनीत चौरसिया, धनु वर्मा पुत्र हरिशचन्द वर्मा, प्रवीण चौरसिया, पंकज वर्मा ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। पत्नी, तौसीफ, फरदीन, सोनू, राजू, शोएब, आसिफ को लाठी-डंडे और चाकू से घायल कर दिया। इलाज के दौरान वादी वसीम और फरदीन खान की मौत हो गई थी।
सुनवाई के बाद अखिलेश चौरसिया और पंकज वर्मा को गैर इरादन हत्या, जानलेवा हमला को दोषी पाया गया। दोनों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.33 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अभिनीत चौरसिया को मारपीट का दोषी पाया गया और आठ माह के सश्रम कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभिनीत चौरसिया को भी मारपीट का दोषी पाया गया और एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अन्य दो आरोपी प्रवीण चौरसिया व धनु वर्मा को दोषमुक्त किया गया। मृतक वसीम और फरदीन के परिजनों को एक-एक लाख की धनराशि अर्थदंड से देने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
छठी की छात्रा के अपहरण में पांच साल की कैद : बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश रामकृपाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में अविनाश खरवार उर्फ डिंपल को दोषी पाया। पांच वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वादी ने थाना उभांव में एफआर दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा छह की छात्रा थी। 27 जून 2019 की रात अविनाश खरवार पुत्र परमहंस खरवार निवासी रूपवार भीमपुरा पुत्री को बहला फुसला कर भाग ले गया था। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया और सजा सुनाई।
विज्ञापन
वसीम अहमद पुत्र फहीम खान निवासी मासूमपुर थाना खेजुरी ने चार मई 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि गांव के अखिलेश चौरसिया से उनके भतीजे सुहेल पुत्र शमीम से विवाद हुआ था। उसी दिन अखिलेश चौरसिया ने पाकिस्तानी व आतंकवादी कह गालियां दीं। विरोध करने पर अखिलेश चौरसिया, अभिनीत चौरसिया, धनु वर्मा पुत्र हरिशचन्द वर्मा, प्रवीण चौरसिया, पंकज वर्मा ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। पत्नी, तौसीफ, फरदीन, सोनू, राजू, शोएब, आसिफ को लाठी-डंडे और चाकू से घायल कर दिया। इलाज के दौरान वादी वसीम और फरदीन खान की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
सुनवाई के बाद अखिलेश चौरसिया और पंकज वर्मा को गैर इरादन हत्या, जानलेवा हमला को दोषी पाया गया। दोनों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.33 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अभिनीत चौरसिया को मारपीट का दोषी पाया गया और आठ माह के सश्रम कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभिनीत चौरसिया को भी मारपीट का दोषी पाया गया और एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अन्य दो आरोपी प्रवीण चौरसिया व धनु वर्मा को दोषमुक्त किया गया। मृतक वसीम और फरदीन के परिजनों को एक-एक लाख की धनराशि अर्थदंड से देने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
छठी की छात्रा के अपहरण में पांच साल की कैद : बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश रामकृपाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में अविनाश खरवार उर्फ डिंपल को दोषी पाया। पांच वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वादी ने थाना उभांव में एफआर दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा छह की छात्रा थी। 27 जून 2019 की रात अविनाश खरवार पुत्र परमहंस खरवार निवासी रूपवार भीमपुरा पुत्री को बहला फुसला कर भाग ले गया था। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया और सजा सुनाई।