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Ballia News: गला रेतकर हत्या और शव नाले में फेंकने के मामले में दो को उम्रकैद
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बलिया। हत्या कर शव को बोरे में भरकर नाले में फेंकने के करीब 15 वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मनियर थाना में वर्ष 2011 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसमें जापलिनगंज नया चौक, थाना कोतवाली निवासी राजेंद्र सोनार और अमित सोनार को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि दोनों ने वादी के पिता की गला रेतकर हत्या कर दी।
इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को क्षत-विक्षत कर बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया।
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अदालत ने दोनों पर हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में कुल 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मनियर थाना में वर्ष 2011 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसमें जापलिनगंज नया चौक, थाना कोतवाली निवासी राजेंद्र सोनार और अमित सोनार को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि दोनों ने वादी के पिता की गला रेतकर हत्या कर दी।
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इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को क्षत-विक्षत कर बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया।
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अदालत ने दोनों पर हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में कुल 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।