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Ballia News: एनडीपीएस एक्ट में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Sat, 25 Jul 2026 12:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 12:55 AM IST
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Two convicts sentenced to three years each under the NDPS Act.
बलिया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कक्ष संख्या-4 ने अभियुक्त अविनाश सिंह व ताहिर अंसारी एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन साज की सजा सुनाई।
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14 नवंबर 2020 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय ने पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 1.900 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने दोषी पाया। तीन -तीन साल के सश्रम कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को दो महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
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