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Ballia News: दो दोषियों को छह साल की सजा

Sat, 21 Jun 2025 12:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Jun 2025 12:54 AM IST
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Two convicts sentenced to six years' imprisonment
बलिया। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राम कृपाल की अदालत ने दो अभियुक्तों सुभाष एवं श्रीकांत निवासी कांशीराम आवास मंडी समिति चितबड़ागांव को दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। तथा पांच पांच हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गड़वार थाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप के आरोप में थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। संवाद
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