फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Two convicted in ganja smuggling, sentenced to 10 years

Ballia News: गांजा तस्करी में दो पर दोष सिद्ध, 10 साल की सजा

Wed, 03 Jan 2024 10:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jan 2024 10:50 PM IST
विज्ञापन
Two convicted in ganja smuggling, sentenced to 10 years
सिर्फ एक वर्ष पुराने गांजा तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया। मामले में दोनों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोष सिद्ध अभियुक्त गण को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

एक दिसंबर 2022 को एसटीएफ और शहर कोतवाली पुलिस ने कार सवार दो अभियुक्तों चंदन कुमार गुप्ता पुत्र गिलन ठठेरा निवासी महुआपार डाकिनगंज थाना पकड़ी, अक्षय लाल राजभर पुत्र सुदीन राजभर सकिन सिहोरिया थाना पकड़ी शीश महल टॉकीज पुलिस बूथ से 2.65 कुंतल गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इसका मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था। सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने चंदन कुमार गुप्ता और अक्षयलाल राजभर को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed