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Ballia News: 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 25 साल की सजा, 3 साल पहले का है मामला; घटना के बाद भाग गया था हैवान
Sun, 21 Jul 2024 12:53 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Sun, 21 Jul 2024 12:53 PM IST
सार
Ballia News: बलिया में मासूम के साथ तीन साल पहले दुष्कर्म हुआ था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के समय मासूम के शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं, आरोपी युवक भाग गया था।
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अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
करीब तीन साल पूर्व किशोरी को फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) प्रथमकांत की अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। दोषी सनी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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36 हजार के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दोवर्ष का अतिरिक्त सश्रम करवास भोगना होगा। कोर्ट ने कहा, पीड़िता 9 साल की है और दोषी 28 साल का था। आरोपी ने पीड़िता की मासूमियत का फायदा उठाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
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वादी मुकदमा ने उभांव थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी कि सनी पुत्र लोरिक राजभर निवासी पशुहारी पीड़िता के घर आया और 9 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी भाग गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।
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विवेचक ने पीड़िता व वादी मुकदमा के बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म के मामले का आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने सुनवाई शुरू की। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद सजा सुनाई गई।