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Ballia News: मां और नाबालिग से दुष्कर्म में ट्यूशन टीचर को उम्रकैद

Fri, 30 Jan 2026 12:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 12:16 AM IST
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Tuition teacher gets life imprisonment for raping mother and minor
बलिया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग और उसकी मां के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मनीष पांडेय को दोषी पाया। मनीष को आजीवन कारावास और 32000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।
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वादिनी मुकदमा ने थाना कोतवाली में 3 जुलाई 2023 को तहरीर दी कि आरोपी मनीष पांडेय निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली (बलिया) ने उसकी नहाते समय चुपके से वीडियो बना ली थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी पुत्री को घर पर आकर ट्यूशन पढ़ाता था।
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22 मई को उसकी पुत्री के साथ भी दुष्कर्म कर वीडियो बना ली और धमकी दी कि किसी को बताया तो वायरल कर देंगे। धमकी देकर उसकी पुत्री के साथ तीन बार दुष्कर्म किया।
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मामले में थाना कोतवाली पर एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचक ने आरोपी के पास से मोबाइल बरामद कर घटना के महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कुल छह गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मनीष पांडेय पर दोष साबित पाया और सजा सुनाई।
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