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यूपी: ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वाले 34 लोगों पर तीस लाख का जुर्माना

Sat, 16 Jan 2021 05:21 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 16 Jan 2021 05:21 PM IST
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Thirty million fine on 34 people who occupy land of village society in ballia
देना पड़ेगा जुर्माना

बलिया जिले के दुधैला गांव में ग्राम समाज की जमीन पर डेढ़ दशक से अवैध कब्जा जमाए 34 लोगों के खिलाफ सदर तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने शनिवार को बड़ी कारवाई की है। तहसीलदार ने इस संबंध में पारित आदेश में सभी को बेदखल करते हुए तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जमीन पर ग्राम समाज को कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। साथ ही जुर्माना नहीं देने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। प्रदेश में इस प्रकार हुई पहली और बड़ी कारवाई से जिले के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है।
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जानकारी के अनुसार, हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव निवासी भोला नाथ मिश्रा ने करीब तीन साल पूर्व तहसीलदार की अदालत में वाद दाखिल कर यह आरोप लगाया था कि दुधैला गांव के 34 लोगों ने गांव की चारागाह, राहछवर और खलिहान की करीब एक हेक्टेभूमि पर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। इससे लोगों  को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।

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तीन साल तक मामले की सुनवाई लगातार चलती रही, लेकिन फैसला नहीं हुआ। इस दौरान प्रकरण में ग्राम सभा की ओर से लगातार पैरवी होती रही। वर्ष 2017 में वादी भोला नाथ मिश्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद चले गये। तब हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को मामले का त्वरित निस्तारण का आदेश दिया।

इसके बाद तहसीलदार द्वारा मामले की लगातार सुनवाई के दौरान शनिवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें सभी अवैध कब्जादारियों पर एक से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाने और जुर्माना राशि की वसूली का आदेश दिया है। अपने आदेश में तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिती में आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये।

इस मामले में राजस्व के सरकारी अधिवक्ता सम्पूर्णानंद दूबे और अंबरीश शुक्ला और विपक्ष की तरफ से अधिवक्ता बालेंदु कुमार ओझा राजू ने अहम भूमिका अदा की।

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