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Ballia News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को पांच वर्ष बाद 12 वर्ष की सजा

Thu, 16 Jan 2025 01:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2025 01:24 AM IST
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The person guilty of kidnapping and rape gets 12 years imprisonment after five years.
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। दोषी को 12 वर्ष की कठोर कारावास एवं 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।
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