बलिया। पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को सहकारी बैंकों और समितियों से अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा। नामांकन के समय इस प्रमाणपत्र को जमा करना होगा। अगर समितियों के कर्जदार रहेंगे और अदेय प्रमाणपत्र नहीं जमा कर पाएंगे तो नामांकन रद हो जाएगा। यह व्यवस्था इस बार पंचायत चुनाव में लागू की जाएगी।
पंचायत चुनाव की तैयारी शासन स्तर से लेकर जिले तक जोर-शोर शुरू हो गई है। इसी के साथ ग्राम से पंचायतों में भी दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। नामांकन के पहले दावेदारों को सारी तैयारी करनी होगी। प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक के संबंधित सहकारी समितियों से अदेय प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार सभी दावेदारों को अदेय प्रमाण पत्र नामांकन के समय देना होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने जिला पंचायत राज अधिकारी और सभी खंड विकास अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखाओं एवं जिला सहकारी बैंक लिमिटेड से वित्त पोषित साधन सहकारी समितियों के बकायेदार को पंचायत चुनाव से पहले कर्ज अदा कर अदेय प्रमाणपत्र लेना होगा। इसका अनुपालन जिला पंचायत राज अधिकारी और संबंधित ब्लाक के खंड विकास अधिकारियों को कराना होगा।