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Ballia News: आनंद स्वरुप के प्रार्थना को कोर्ट ने किया खारिज

Mon, 05 Dec 2022 10:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Dec 2022 10:50 PM IST
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The court rejected the prayer of Anand Swaroop
बलिया। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने सोमवार को पूर्वमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। पूर्व मंत्री की तरफ से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर उच्च न्यायालय में रिट दाखिल है, तब तक क्रियान्वयन स्थगित किया जाए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया और अभियुक्तगण के खिलाफ गैर जमानती वारंट और उनके जमानतदारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसके साथ ही थानाध्यक्ष कोतवाली को आदेशित किया कि अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट का अनुपालन करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें।
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अदालत की ओर से मारपीट-बलवा मामले में अभियुक्तगण पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला वगैरह को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का पूर्व में आदेश पारित किया गया था। न्यायालय में उपरोक्त अभियुक्तगण के हाजिर ना होने पर न्यायालय की ओर से उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अभियुक्तगण हाजिर नहीं हुए थे।
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