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Ballia News: नाबालिग से छेड़खानी में छह वर्ष की कैद

Sat, 23 Nov 2024 03:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2024 03:25 AM IST
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Six years imprisonment for molesting a minor
बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने किशोरी से छेडखानी के मामले में आरोपी पर दोष साबित पाया। छह वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
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मारपीट और पॉक्सो एक्ट में धुरान बिन्द निवासी बसंतपुर को छह वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एक गांव निवासी महिला ने सुखपुरा थाने में शिकायत की थी कि 19 सितंबर 2023 को मायके गई थी। उसकी 12 वर्षीय पुत्री के साथ धुरान बिन्द ने कुरकुरे देने के बहाने ले जाकर छेड़खानी की। फिर जान से मारने की धमकी भी दी। मायके से आने के बाद उसकी पुत्री ने आपबीती बताई।
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पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। छह वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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