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Ballia News: एससी-एसटी एक्ट मामले में छह दोषियों को तीन साल की सजा

Sun, 19 Apr 2026 02:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 Apr 2026 02:17 AM IST
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Six convicts sentenced to three years in jail in SC-ST Act case
बलिया। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त बृजेश यादव, हृदयानन्द यादव, हरेन्द्र यादव, अरविन्द, कृष्णानन्द यादव व श्याम नारायन यादव निवासी लक्ष्मणपुर को तीन साल की सजा सुनाई। 17 हजार रुपया के अर्थदंड से दंडित किया।
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नरही थाना में तीन फरवरी 2004 को खड़ंजा बनाने की बात को लेकर अभियुक्तों ने वादी व उसके परिवारजन को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली देते हुए मारपीट की। तहरीर के आधार पर नरही थाने में सभी छह आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। काईवाई करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल की सजा सुनाई। संवाद
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