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Ballia News: अदालत के आदेशों की अवहेलना में फंसे सिकंदरपुर थाना प्रभारी

Tue, 21 May 2024 02:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2024 02:39 AM IST
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Sikandarpur police station in-charge trapped in disobeying court orders
विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) एवं अपर जनपद न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने वर्ष 2015 के विद्युत अधिनियम के एक मामले में सिकंदरपुर थानाध्यक्ष पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने, लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी माना है।
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एसपी बलिया को निर्देश दिया है कि 25 अप्रैल 2023 से एक मई 2024 तक थाना सिकंदरपुर प्रभारी के पद पर कार्यरत पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रिपोर्ट एक माह के अंदर न्यायालय को उपलब्ध कराएं। यह भी आदेशित किया कि सिकंदरपुर थानाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें।
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अदालत ने पूछा कि 25 अप्रैल 2023 के आदेश के अनुपालन में अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। उस तिथि के बाद एक मई 2024 तक बार-बार जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस का तामिला अथवा अदम तमिला न्यायालय में वापस न कर जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना क्यों की? क्यों न उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जाए।
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मामला है कि उपरोक्त पत्रावली में एक अभियुक्त विवेक यादव कई वर्षों से अनुपस्थित है। उसके विरुद्ध जारी बार-बार गैर जमानती वारंट आदि जारी हुआ लेकिन थानाध्यक्ष सिकंदरपुर ने तामिला नहीं कराया। न ही 25 अप्रैल 2023 के आदेश के क्रम में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
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