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नाबालिग को भगाने में सात वर्ष की कैद

Fri, 22 Jul 2022 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jul 2022 11:42 PM IST
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Seven years imprisonment for escaping a minor
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) संख्या आठ गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में अभियुक्त अजय कुमार उर्फ डिंपल बहुआरा थाना सहतवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष जेल में रहना होगा।
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वादी ने थाना बांसडीह रोड जिला बलिया में तहरीर दी थी कि 30 अगस्त 2015 की रात में वादी की नाबालिक लड़की को ग्राम बहुआरा पोस्ट बिगही थाना सहतवार जिला बलिया का अजय कुमार अपने दो तीन साथियों के सहयोग से बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। वादी ने इस संबंध में उसके घर जाकर शिकायत की तो उसके घरवाले वादी को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिए। थाने की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों और बचाव पक्ष के तरफ से भी प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक पाक्स़ो व बचाव पक्ष की तरफ से महेश तिवारी की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध साबित पाया। अभियुक्त को कुल 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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