फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   sentence life prison in ballia

हत्या मामले में छह को आजीवन कारावास

Fri, 09 Apr 2021 10:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Apr 2021 10:31 PM IST
विज्ञापन
sentence life prison in ballia
बलिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण के क्रम में दहेज के छह आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने दोषी पाया और आजीवन कारावास और आठ हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषियों को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

दोषियों में सुनील चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान, विनोद पुत्र अच्छेलाल, अच्छेलाल पुत्र मिश्री, शांति पत्नी अच्छेलाल और पुष्पा पत्नी विनोद निवासीगण नन्हागंज जिगनी चौहान बस्ती थाना मनियर और मुनरी उर्फ मनोरमा पत्नी जितेन्द्र निवासी महावीरगंज थाना सुखपुरा हैं। आरोप था कि 22 जून 2018 की रात में वादी की बहन तथा उसके दो बच्चों को गला दबाकर मार डाला गया। वादी की तहरीर पर थाना मनियर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed