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मतगणना स्थल की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

Wed, 09 Mar 2022 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 11:20 PM IST
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Section 144 implemented within 500 meters of the counting place
बलिया। जनपद में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू किया गया है। 10 मार्च को मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों के साथ केवल काउंटिंग एजेंट को ही जाने की इजाजत दी गयी है।
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मंडी परिसर के बाहर लोगों व कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना तथा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस चुनाव आयोग की ओर से प्रतिबंधित किया गया है। डीएम ने कहा कि मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशी द्वारा अपने विजयी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दो से ज्यादा व्यक्ति लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जाएंगे। विजयी प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकालेगा। मतगणना स्थल से 500 मीटर की परिधि के बाहर चार से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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