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आरओ एआरओ को आचार संहिता का पढ़ाया पाठ
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया
Updated Thu, 22 Dec 2016 07:30 PM IST
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विधान सभा निर्वाचन 2017 को सकुशल व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की दृष्टि से कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने सभी विधान सभा क्षेत्रों को आरओ तथा एआरओ को आचार संहिता के बारे में प्रोजेक्टर से जानकारी दी।
एडीएम सिंघल ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही सभी आरओ एआरओ अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् व नगर पंचायतों के साथ बैठक कर सरकारी भवनों के दीवारों आदि से बैनर पोस्टल हटवा दें। कहा कि अपने तहसील व ब्लाकों पर लगे होर्डिंग जिस पर राजनैतिक दल का हो उसे भी हटा दिया जाय।
वहीं मस्जिदों, गिरजा घरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाताओं को डराना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्र तक ले जाना और वापस लाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है
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। कहा कि व्यय अनुवीक्षण टीम 10 लाख से अधिक की जब्ती को आयकर विभाग को सुपुर्द करेंगे। प्रशिक्षण में सिटी मजिस्ट्रेट रामगोपाल सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रकाश सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अली मेहंदी आदि उपस्थित रहे।
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एडीएम सिंघल ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही सभी आरओ एआरओ अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् व नगर पंचायतों के साथ बैठक कर सरकारी भवनों के दीवारों आदि से बैनर पोस्टल हटवा दें। कहा कि अपने तहसील व ब्लाकों पर लगे होर्डिंग जिस पर राजनैतिक दल का हो उसे भी हटा दिया जाय।
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वहीं मस्जिदों, गिरजा घरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाताओं को डराना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्र तक ले जाना और वापस लाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है
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। कहा कि व्यय अनुवीक्षण टीम 10 लाख से अधिक की जब्ती को आयकर विभाग को सुपुर्द करेंगे। प्रशिक्षण में सिटी मजिस्ट्रेट रामगोपाल सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रकाश सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अली मेहंदी आदि उपस्थित रहे।