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Ballia News: सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी चबा गया था अंगुली, पांच साल की सजा

Tue, 16 Sep 2025 02:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Sep 2025 02:01 AM IST
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Retired soldier had bitten his finger, sentenced to five years
सीमेंट का छींटा पड़ने पर किया था रॉड से हमला, भतीजे की अंगुली भी चबा लिया था
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बलिया। लगभग पांच साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने बांसडीह आदर गांव के निवासी जीवित प्रसाद को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। जीवित प्रसाद सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी है।
मामले के अनुसार बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के आदर गांव में घर प्लास्टर करते समय सीमेंट का छींटा पड़ जाने पर सेवानिवृत सैन्यकर्मी ने वादी मुकदमे के भतीजा की बाएं हाथ की अंगुली का चबा लिया था। इससे उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। मामले आदर गांव निवासी पीड़ित कौशल ने बांसडीह कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में पीड़ित ने बताया कि आदर गांव में 28 अक्तूबर 2020 को शाम साढ़े पांच बजे वह सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी जीवित प्रसाद के मकान में काम कर रहा था। इसी दौरान सीमेंट के छींटा सैन्यकर्मी पर पड़ गया। इस पर आरोपी ने मुझपर और मेरे भतीजे बेचन पर रॉड से हमला कर दिया। इससे गंभीर चोट पहुंची। भतीजे के बाएं हाथ की अंगुली भी आरोप चबा गया। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई करते हुए अंगुली चबाने एवं गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपों का सत्या पाया। कुल एक लाख 11 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करते हुए पांच साल की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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