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Ballia News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को आठ वर्ष का कारावास

Thu, 21 Mar 2024 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Mar 2024 12:39 AM IST
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Rape convict gets eight years imprisonment
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में श्रीराम राजभर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना नगरा में पंजीकृत प्रकरण में आरोपी श्रीराम राजभर पुत्र बालेश्वर निवासी देवढिया, थाना नगरा का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं. -8/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)में चल रहा था। जिसमें न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात श्रीराम राजभर के खिलाफ दोष साबित पाते हुए आठ वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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