फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Preparation of FIR in case of keeping snakes closed

Ballia News: सांपों को बंद रखने के मामले में एफआईआर की तैयारी

Tue, 11 Jul 2023 10:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jul 2023 10:42 PM IST
विज्ञापन
Preparation of FIR in case of keeping snakes closed
बैरिया। कोटवां मोड़ पर तालिबपुर निवासी बरमेश्वर साधु उर्फ बरमेश्वर वर्मा द्वारा पकड़ कर डिब्बे में बंदकर रखे गए सांपों को मुक्त कराने के बाद वन विभाग द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने की तैयारी है।
विज्ञापन

अधिनियम के अंतर्गत जंगली पक्षियों या सांप, उनके अंडों या उनके घोंसलों को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में है। ऐसे अपराधियों का दोष सिद्ध होने पर तीन से सात साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
विज्ञापन

डीएफओ विमल कुमार आनंद ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। फिलहाल वन्य जंतु संरक्षण नियम के तहत आरोपी के खिलाफ बैरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस बात की भी छानबीन की जा रही हैं कि साधु का संबंध कही सांपों के जहर के कारोबार करने वालों से तो नहीं है। क्योंकि सांप पकड़ना और उन्हें बस्ती से दूर ले जाकर छोड़ना कोई अपराध नहीं है। उन सांपों को महीनों डिब्बों में बंद कर के रखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, इसकी जांच होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सांप को मारना, उसे कैद में रखना अपराध है। इन्हें मारने के अलावा प्रताड़ित करने, बंधक बनाने पर भी जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। सांपों की पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। - राजेश कुमार श्रीवास्तव, वन क्षेत्राधिकारी, बैरिया
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed