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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 82 अस्पतालों को जारी किया नोटिस

Thu, 10 Nov 2022 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Nov 2022 11:06 PM IST
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Pollution Control Board issued notice to 82 hospitals
बलिया। अस्पतालों से निकलने वाला बायो मेडिकल वेस्ट पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ हैं। ऐसे में इधर-उधर बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने वाले जनपद के 82 अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से नोटिस भेजी गई है। इन अस्पतालों ने निर्देश के बाद भी बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही नहीं की। अस्पताल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि अगर खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंके तो विभाग उन पर कार्रवाई करेगा। सभी अस्पताल निजी बताए जा रहे हैं।
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अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को गाजीपुर की सिलिकॉन कंपनी से अनुबंध करना है। और इसके प्राधिकार पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेना है। इसके लिए सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद भी जिले में कई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक संचालनों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राधिकार पत्र नहीं लिया है। न ही इनके पास बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था है। इनकी ओर से अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को या तो खुले में फेंका जाता है या फिर नगर निकाय के कूड़े में डाल दिया जाता है। इसके कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनपद के 82 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हर हाल में बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए प्राधिकार पत्र लेना होगा। अस्पतालों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के बायो मेडिकल वेस्ट को कलर कोडेड कंटेनर में अलग-अलग रखना होगा। समुचित निस्तारण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अनुबंध करना होगा। अनुबंध के बाद सीबीडब्ल्यूटीएस को भेजे गए बायो मेडिकल वेस्ट की मात्रा को लागबुक में दर्ज कर लागबुक की छायाप्रति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना होगा। नोटिस भेजने के बाद जो अस्पताल इसे अमल में नहीं लाएंगे और नगर के कूड़ों के साथ मेडिकल वेस्ट को फेंकेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बहुत से अस्पताल संचालक बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंक दे रहे हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे अस्पतालों को बोर्ड से प्राधिकार पत्र लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करना होगा। - डॉ. सुरेश चंद शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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