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सैलून, ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खोलने की अनुमति

Tue, 19 May 2020 09:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2020 09:42 PM IST
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Permission to open shops of salons, dry cleaners
बलिया। लॉकडाउन के चौथे चरण में शासन से मिली राहत के तहत जिला प्रशासन ने सैलून, ड्राई क्लीनर्स व प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक खुलेंगी। अन्य दुकानें पहले से निर्धारित रोस्टर के अनुसार खुलेंगी। शर्त यह है कि व्यवसायियों को फेस मॉस्क लगाने के साथ सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। ऐसा न होने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होगी।
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जिला प्रशासन ने शासन की गाइड लाइन जारी करते हुए बताया कि समय सारणी के अनुसार किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल, कृषि, खाद्य पशुपालन से संबंधित दुकान सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन, हार्डवेयर स्टोर, प्लाइवुड, शटरिंग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कंप्यूटर, चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग की दुकानें, जनरल स्टोर, नाई, ड्राई क्लीनर्स व प्रेस की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:30 बजे तक खउलेंगी। सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, रेडीमेड (साड़ी, शूटिंग-शर्टिंग), कास्मेटिक, चूड़ी और जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के ग्लास, झोला डिस्पोजल, कॉपी किताब व स्टेशनरी, खेलकूद का सामान और फोटो स्टेट की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल की दुकान, डेयरी और गैस सिलेंडर से संबंधित व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक संचालित जारी रहेगी।
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शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद : बलिया। लॉकडाउन-4 में किन चीजों का संचालन जारी रहेगा, किस पर रोक रहेगी और बचाव के लिए क्या करना है, इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी एसपी शाही ने सोमवार को विस्तृत एडवाइजरी जारी की। साथ ही सभी एसडीएम, सीओ, एसओ को अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। डीएम ने बताया कि अब तक 13 कोरोना पॉजिटिव केस होने के नाते जनपद ऑरेंज जोन में है। जिले के सीमावर्ती जनपद में बक्सर रेड जोन में, जबकि अन्य सभी जनपद ऑरेंज जोन में हैं।
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शासन के निर्देश के क्रम में जारी एडवाइजरी के मुताबिक, जनपद की सीमा में अंतरराज्यीय तथा अंतर्जनपदीय आवागमन पर रोक जारी रहेगी। विशेष परिस्थिति में जिला प्रशासन की अनुमति से जनपद के बाहर तथा गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से प्रदेश के बाहर आवागमन हो सकता है। जनपद के सभी शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, असेंबली हॉल, शादी घर बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा सामूहिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। धार्मिक स्थल के अलावा मिठाई की दुकान, पान गुटखा, चाय पकौड़े की दुकान, ठेला आदि पहले की तरह बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, नगर पालिका व आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। जबकि अन्य सभी कार्यालय 30 प्रतिशत क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर खोले जाएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जो छूट मिली है, वह कोरोना का प्रसार रोकने की आवश्यक शर्तों का अनुपालन करने की दशा में ही अनुमन्य होगी। उल्लंघन हुआ तो वह छूट स्वत: निष्प्रभावी हो जाएगी।
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दोपहिया पर अकेले, चार पहिया पर केवल तीन लोग ही चलेंगे : बलिया। जिलाधिकारी ने बताया कि आकस्मिक सेवा के अलावा लोगों का आवागमन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही होगा। इसके बाद रोक रहेगी। व्यक्तिगत वाहन इसी शर्त पर चलेंगे कि दो पहिया वाहन पर केवल चालक, तीन पहिया पर वाहन चालक व अन्य एक व्यक्ति, तथा चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा दो व्यक्ति ही जा सकेंगे। जनपद की सीमा के अंदर सार्वजनिक बसों का आवागमन 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के प्रतिबंध के साथ संचालित होगी। परिवहन निगम की बसों पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।

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इन निर्देशों का भी करना होगा पालन : बलिया। जिलाधिकारी ने सामान्य दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि घर से बाहर सभी सार्वजनिक स्थल तथा कार्य स्थलों पर मॉस्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व 10 वर्ष से कम उम्र के बालक को घर से बाहर नहीं निकलना है। हर स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु अनिवार्य होगा। यही ऐप व मॉस्क ही वाहन पास के रूप में माना जाएगा। यही नहीं, यह ऐप नहीं होने की दशा में किसी दुकान पर कोई सामान भी नहीं मिलेगा। विवाह व अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल होंगे, वह भी सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने की शर्त पर। संदिग्ध तथा लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में स्थानीय पीएचसी या सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी के संज्ञान में लाकर तथा उसकी लिखित अनुमति के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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