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सील सीमाओं को भेद रहे मंडी समिति से जारी पास वाले वाहन--
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बलिया। लॉकडाउन व सीमावर्ती प्रांत के जनपद से सटे सभी जिले के अलावा सीमावर्ती गाजीपुर व मऊ जनपद में कोरोना संक्रमण का मामला सामने के बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से सीमाओं को सील किया गया है। यहां तक कि जिला प्रशासन की ओर से गैर प्रांतों से आवाजाही के लिए किसी तरह का पास तक जारी नहीं किया जा रहा है। वहीं, रसड़ा के एसडीएम व मंडी समिति के सचिव की ओर से सब्जी व खाद्य सामग्री के लिए धड़ल्ले से पास जारी किया जा रहा है। इस तरह के पास खाद्यान्न माफियाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है क्योंकि पुलिस भी इनके वाहनों को नहीं रोकती है।
लॉकडाउन में भी माफियाओं ने खाद्यान्न तस्करी का रास्ता खोज निकाला है। बताया जाता है कि इन दिनों 25 से 30 पिकअप वाहन पास लेकर भरौली स्थित गंगा पुल के रास्ते बिहार को आते जाते हैं। जबकि बक्सर में आठ कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद से ही दोनों ओर से सीमा को सील किया गया है। इस तरह के वाहनों पर कृषि उत्पादन समिति मंडी समिति रसड़ा बलिया की ओर से जारी पास चिपकाया गया है। इस पास पर रसड़ा मंडी समिति के सचिव व बतौर सभापति एसडीएम रसड़ा के हस्ताक्षर हैं। हैरानी की बात है कि भरौली गंगा पुल एसडीएम सदर के क्षेत्र में आता है इस बाबत मंडी समिति के सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि सब्जी व खाद्य सामग्री लाने-ले जाने पर कोई रोक नहीं है लिहाजा पास जारी किया है। उधर, एसडीएम मोतीलाल यादव ने बताया कि मंडी समिति के निदेशक व मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइड लाइन के आधार पर ही पास जारी किया गया है।
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लॉकडाउन में भी माफियाओं ने खाद्यान्न तस्करी का रास्ता खोज निकाला है। बताया जाता है कि इन दिनों 25 से 30 पिकअप वाहन पास लेकर भरौली स्थित गंगा पुल के रास्ते बिहार को आते जाते हैं। जबकि बक्सर में आठ कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद से ही दोनों ओर से सीमा को सील किया गया है। इस तरह के वाहनों पर कृषि उत्पादन समिति मंडी समिति रसड़ा बलिया की ओर से जारी पास चिपकाया गया है। इस पास पर रसड़ा मंडी समिति के सचिव व बतौर सभापति एसडीएम रसड़ा के हस्ताक्षर हैं। हैरानी की बात है कि भरौली गंगा पुल एसडीएम सदर के क्षेत्र में आता है इस बाबत मंडी समिति के सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि सब्जी व खाद्य सामग्री लाने-ले जाने पर कोई रोक नहीं है लिहाजा पास जारी किया है। उधर, एसडीएम मोतीलाल यादव ने बताया कि मंडी समिति के निदेशक व मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइड लाइन के आधार पर ही पास जारी किया गया है।
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