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Ballia News: एसएचओ मुहम्मदाबाद का वेतन रोकने एवं गिरफ्तारी का आदेश

Thu, 20 Nov 2025 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 12:39 AM IST
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Order to stop salary and arrest of SHO Muhammadabad
बलिया। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दो साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने गवाही चल रही है।
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समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर विवेचक एसएचओ मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) राम सागर नागर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को उनका वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही एसपी गाजीपुर को एसएचओ का वेतन रोकने के साथ ही स्वयं या अपने अधीनस्थ सक्षम पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर कोर्ट में पांच जनवरी 2026 को पेश करने के आदेश दिए। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 दिसंबर 2022 को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पत्रावली राज्य बनाम मनोज के नाम से विचाराधीन है। उक्त पत्रावली पर गवाही चल रही है। घटना के विवेचक तत्कालीन एसएचओ चितबड़ागांव राम सागर नागर थे।
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