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Ballia News: एसएचओ को गिरफ्तार कर कोर्ट लाने का आदेश
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बलिया। दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म एवं पाॅक्सो अधिनियम के एक मामले में न्यायालय स्पेशल कोर्ट पाॅक्सो एक्ट प्रथमकान्त की अदालत में सुनवाई हो रही है। मामले में जिरह के लिए एसएचओ राजीव सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट लाने का आदेश दिया है।
तत्कालीन एसएचओ कोतवाली एवं वर्तमान एसएचओ रानीगंज(मऊ) राजीव सिंह के अदालत में जिरह के लिए उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय स्पेशल कोर्ट पाॅक्सो एक्ट प्रथमकान्त की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मऊ एसपी को आदेश दिया है कि कि तय तिथि 6 जून को अपने अधीनस्थ से गिरफ्तार कराकर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। ताकि न्यायालय के कार्य में कोई व्यवधान पैदा न हो। क्योंकि उक्त पत्रावली स्टेट बनाम मनीष पांडेय उच्च न्यायालय की ओर से निर्देशित पत्रावली है। विवेचक राजीव सिंह को जिरह के लिए कई बार सम्मन भेजा जा चुका है फिर भी अदालती कार्यों में रुचि न लेते हुए व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ये अवमानना के श्रेणी में आता है।
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तत्कालीन एसएचओ कोतवाली एवं वर्तमान एसएचओ रानीगंज(मऊ) राजीव सिंह के अदालत में जिरह के लिए उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय स्पेशल कोर्ट पाॅक्सो एक्ट प्रथमकान्त की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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मऊ एसपी को आदेश दिया है कि कि तय तिथि 6 जून को अपने अधीनस्थ से गिरफ्तार कराकर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। ताकि न्यायालय के कार्य में कोई व्यवधान पैदा न हो। क्योंकि उक्त पत्रावली स्टेट बनाम मनीष पांडेय उच्च न्यायालय की ओर से निर्देशित पत्रावली है। विवेचक राजीव सिंह को जिरह के लिए कई बार सम्मन भेजा जा चुका है फिर भी अदालती कार्यों में रुचि न लेते हुए व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ये अवमानना के श्रेणी में आता है।
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