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Ballia News: गांजा तस्करी में अभियुक्त को एक वर्ष की सजा

Thu, 19 Sep 2024 06:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Sep 2024 06:32 AM IST
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One year imprisonment to the accused in ganja smuggling
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया। एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपया के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सिकंदरपुर थाना में अभियुक्त परवेज निवासी चकखान पर एनडीपीएस एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसका विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं चार द्वारा किया जा रहा था। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 23 अगस्त 2023 को उपनिरीक्षक रवींद्र कुमार पटेल पुरानी टंकी के पास कठौड़ा मोड़ से एक अभियुक्त परवेज उर्फ बौना को गिरफ्तार किया था। एक झोला में उसके पास से गांजा बरामद किया था। संवाद
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