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Ballia News: कूटरचित अभिलेख लगाकर बैंक से लिया लोन
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पंदह। भारतीय स्टेट बैंक की खड़सरा शाखा में जमीन का कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत कर कृषि ऋण लेने के मामले में 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक सिंह ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार, राजमुनि देवी पत्नी कैलाश और रामयश यादव निवासी मेउली जंग बहादुर तिवारी, निवासी जिगनहरा, वीरेन्द्र यादव निवासी तुर्कीबारी रतसर, राजेन्द्र सिंह निवासी सुल्तानपुर, मंजू देवी पत्नी कन्हैया और अमित कुमार सिंह निवासी मेउली कनासपुर, कलावती देवी निवासी हाथौंज, शिवलाल पटेल निवासी सकरपुरा, पदुम देव सिंह निवासी सरया ठोहीलपाली ने भूमि के अभिलेखों में गलत जानकारी, कूटरचना और भूमि संबंधी दस्तावेजों में कथित हेराफेरी कर बैंक से न सिर्फ ऋण प्राप्त किया बल्कि, बंधक भूमि का विक्रय तथा उसी भूमि के आधार पर अन्य बैंक से दोबारा ऋण भी प्राप्त कर लिया।
जांच के दौरान जब मामला सामने आया तो बैंक की ओर से ऋण की वसूली का प्रयास किया गया। वसूली नहीं होने पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक सिंह ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपितों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।
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थाना प्रभारी लालमणि सरोज ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान शाखा प्रबंधक राजकुमार यादव ने बताया कि आरोपियों ने विभिन्न वर्षों में गलत रिकॉर्ड प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त किया था।
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बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक सिंह ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार, राजमुनि देवी पत्नी कैलाश और रामयश यादव निवासी मेउली जंग बहादुर तिवारी, निवासी जिगनहरा, वीरेन्द्र यादव निवासी तुर्कीबारी रतसर, राजेन्द्र सिंह निवासी सुल्तानपुर, मंजू देवी पत्नी कन्हैया और अमित कुमार सिंह निवासी मेउली कनासपुर, कलावती देवी निवासी हाथौंज, शिवलाल पटेल निवासी सकरपुरा, पदुम देव सिंह निवासी सरया ठोहीलपाली ने भूमि के अभिलेखों में गलत जानकारी, कूटरचना और भूमि संबंधी दस्तावेजों में कथित हेराफेरी कर बैंक से न सिर्फ ऋण प्राप्त किया बल्कि, बंधक भूमि का विक्रय तथा उसी भूमि के आधार पर अन्य बैंक से दोबारा ऋण भी प्राप्त कर लिया।
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जांच के दौरान जब मामला सामने आया तो बैंक की ओर से ऋण की वसूली का प्रयास किया गया। वसूली नहीं होने पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक सिंह ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपितों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।
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थाना प्रभारी लालमणि सरोज ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान शाखा प्रबंधक राजकुमार यादव ने बताया कि आरोपियों ने विभिन्न वर्षों में गलत रिकॉर्ड प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त किया था।