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पेड़ काटने के लिए अब लेनी होगी जिला पंचायत की अनुमति

Tue, 12 Oct 2021 08:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Oct 2021 08:03 PM IST
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Now the permission of the district panchayat will have to be taken to cut the tree
बलिया। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों का कटान कराने के बाद प्रकाष्ठ (लकड़ी) की बिक्री करने वालों से जिला पंचायत टैक्स वसूलेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पेड़ों का कटान करने से पहले जिला पंचायत से भी अनुमति लेना होगी। लकड़ी की ढुलाई करने वाले वाहन चालक एवं मालिक से अनुमति शुल्क जमा कराया जाएगा, जिसकी दरें निर्धारित कर दी गई हैं।
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जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए 30 नवंबर 2020 को सरकार ने गजट जारी किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों के कटान से होने वाली प्रकाष्ठ (लकड़ी) की खरीद-फरोख्त पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिला है। जिला पंचायत के कार्याधिकारी शहबाज खान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रतिनिषिद्ध प्रजाति के पेड़ों का व्यापारिक दृष्टि से कटान कराता है या एकत्र करता है, तो उसे जिला पंचायत का निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। यह शुल्क जिला पंचायत की ओर से नियुक्त सक्षम अधिकारी को अदा करना होगा।
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