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बलिया में अब नगरीय के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी दुकान खोलने का दिन व समय हुआ निर्धारित, पढ़ लें ये खबर
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बलिया जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने लॉकडाउन-3 में दुकानों के संचालन के लिए तय समय सारणी में आंशिक संशोधन करते हुए नगरीय क्षेत्र में दुकानें खोलने की व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी लागू कर दिया है।
समय सारणी के अनुसार किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल, कृषि, खाद्य पशुपालन से संबंधित दुकान सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। जबकि, बिल्डिंग मैटेरियल, ऑयरन, हार्डवेयर स्टोर, प्लाईवुड, शटरिंग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कंप्यूटर, चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग की दुकान और जनरल स्टोर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:30 बजे तक खुलेंगे।
सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, रेडीमेड (साड़ी, शूटिंग-शर्टिगिं), कास्मेटिक, चूड़ी और जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के गिलास, झोला डिस्पोजल, कॉपी किताब व स्टेशनरी, खेलकूद का सामान और फोटो स्टेट की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगी। दवा दुकान, डेयरी और गैस सिलेंडर से संबंधित व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। डीएम ने कहा कि अभी समोसा, मिठाई, चाट-पपड़ी, कोल्ड ड्रिंक, पान, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी और खानपान से संबंधित दुकानें नहीं खोली जाएंगी। अगर किसी ने इसका अनुपालन नहीं किया तो उस पर संबंधित थाने के माध्यम से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।
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समय सारणी के अनुसार किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल, कृषि, खाद्य पशुपालन से संबंधित दुकान सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। जबकि, बिल्डिंग मैटेरियल, ऑयरन, हार्डवेयर स्टोर, प्लाईवुड, शटरिंग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कंप्यूटर, चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग की दुकान और जनरल स्टोर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:30 बजे तक खुलेंगे।
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सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, रेडीमेड (साड़ी, शूटिंग-शर्टिगिं), कास्मेटिक, चूड़ी और जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के गिलास, झोला डिस्पोजल, कॉपी किताब व स्टेशनरी, खेलकूद का सामान और फोटो स्टेट की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगी। दवा दुकान, डेयरी और गैस सिलेंडर से संबंधित व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। डीएम ने कहा कि अभी समोसा, मिठाई, चाट-पपड़ी, कोल्ड ड्रिंक, पान, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी और खानपान से संबंधित दुकानें नहीं खोली जाएंगी। अगर किसी ने इसका अनुपालन नहीं किया तो उस पर संबंधित थाने के माध्यम से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।
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