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Ballia News: अब गांवों में मकान बनाने के लिए पास कराना होगा नक्शा

Mon, 27 Feb 2023 05:18 PM IST
वाराणसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया
संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया Updated Mon, 27 Feb 2023 05:18 PM IST
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Now map will have to be passed for building houses in villages
300 वर्ग मीटर भूमि से अधिक पर निर्माण कराने पर लागू होगा नियम
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जिला पंचायत में करना होगा आवेदन जमा करना होगा शुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
बलिया। नगरीय क्षेत्रों की तरह अब गांवों में भी मकान बनवाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत के पास आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद नक्शा पास होगा। 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले मकान व कांप्लेक्स के निर्माण पर नियम लागू होगा।
जिले के चारों नगरीय निकाय के क्षेत्रों की तरह अब जिले की 940 ग्राम पंचायतों में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य हो गया है। अब गांव में आबादी की भूमि को छोड़कर (खतौनी व खसरा में अंकित) भूमि पर मकान व कांप्लेक्स बनाने के लिए जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराना होगा।
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शासन ने 24 जुलाई 2022 को गांवों में नक्शा स्वीकृत कराने वालों को ही नवीन मकान बनाने की अनुमति देने की बात कही थी। हालांकि यह नियम अब लागू हुआ है। आबादी भूमि के अंदर या 300 मीटर तक आवासीय भवन के लिए नक्शा नहीं बनवाना होगा। पुराने और पैतृक मकानों तथा मरम्मत, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण में नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।
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निर्माण करने से पूर्व जिला पंचायत कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। नक्शा पास होने से भवन स्वामी इस पर लोन भी ले सकेंगे। निर्देश मिलने के बाद जिलापंचायत विभाग योजना का प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने में जुटा है।

गांवों में नक्शा पास कराने के लिए लगेंगे यह दस्तावेज
मानचित्र, चौहदों, पैनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो, खतौनी, नजरी नक्शा, गाटा संख्या, व्यवसायिक भवन के लिए फायर ब्रिगेड की एनओसी, नेशनल हाईवे, राजकीय मार्ग की एनओसी, परियोजना स्थल की फोटोग्राफ आर्किटेक्ट की रिपोर्ट और आवेदक का शपथ पत्र की जरूरत नक्शा पास कराने के लिए होगी।

व्यावसायिक निर्माण के लिए 50 रुपये प्रति वर्गमीटर शुल्क
शासन से हुए गजट के अनुसार व्यावसायिक भवन की श्रेणी में आवास के लिए भूमि की प्लाटिंग, हॉस्पिटल का निर्माण, गोदाम, मॉल, पार्क, उद्यान, फार्म हाउस, दुकान, रेस्टोरेंट का निर्माण, कोचिंग सेंटर व निजी स्कूल के निर्माण को शामिल किया गया है। आवासीय और शैक्षणिक संस्थान पर 25 रुपये, जबकि व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रतिवर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बाउंड्रीवाल के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क तय किया गया है। नक्शा पास होने पर भवन स्वामी को रजिस्ट्रेशन कराने में फायदा होगा।


मानक पूरा करने पर पास होगा नक्शा
जिले के गांवों में 300 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक भूमि निर्माण पर मानचित्र स्वीकृत कराने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नक्शा सिर्फ उन्हीं भूमि पर निर्माण के लिए जारी होगा जिनका जिला भू-लेखों में अंकन होगा। इसके लिए आवेदन आने लगे हैं। आवेदनों की जांच के बाद मानक पूरा करने पर नक्शा स्वीकृत कर दिया जाएगा। इस योजना का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। - अशोक सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बलिया
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