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Ballia News: नाबालिग वाहन चालकों पर लगेगा 10 हजार जुर्माना
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बैरिया। अप्रैल से अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो अभिभावकों से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। उक्त चेतावनी बैरिया थाना के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार दुबे ने दी है।
उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाओं नाबालिगों के वाहन चलाने से हो रही हैं। मोटर वाहन एक्ट 1988 में 2019 में संशोधन कर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। ऐसे में अब परिवहन विभाग सार्वजनिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से नाबालिग वाहन चालकों पर नजर रखेगा। अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाएंगे तो जुर्माना राशि अभिभावकों से वसूल की जाएगी।
यही नहीं अगर कोई नाबालिग दूसरी बार वाहन चलाते पकड़ा गया तो जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जाएगा।
प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार दुबे ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2025 से नाबालिग वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। संवाद
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उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाओं नाबालिगों के वाहन चलाने से हो रही हैं। मोटर वाहन एक्ट 1988 में 2019 में संशोधन कर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। ऐसे में अब परिवहन विभाग सार्वजनिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से नाबालिग वाहन चालकों पर नजर रखेगा। अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाएंगे तो जुर्माना राशि अभिभावकों से वसूल की जाएगी।
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यही नहीं अगर कोई नाबालिग दूसरी बार वाहन चलाते पकड़ा गया तो जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जाएगा।
प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार दुबे ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2025 से नाबालिग वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। संवाद