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गोवध रोकने के लिए तत्पर रहें अधिकारी

Sat, 20 Jun 2015 11:33 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, बलिया
ब्यूरो, अमर उजाला, बलिया Updated Sat, 20 Jun 2015 11:33 PM IST
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Look forward to stop cow slaughter Officer
जिलाधिकारी मुरली मनोहर लाल ने पशुओं पर क्रूरता रोकने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वह शनिवार को अपने कैंप कार्यालय पर पशु क्रूरता रोकने की समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन घातक है। इसके बिक्री नहीं होनी चाहिए।
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निर्देश दिया कि अवैध वधशालाओं की चेकिंग टीम बनाकर की जाए। गौवध अधिनियम के तहत किसी भी मवेशी का वध करवाना, वध के लिए प्रस्तुत करना वर्जित है। ऐसे में दोषी के खिलाफ सात साल की कठोर कारावास और दस हजार के जुर्माने का प्रवधान है।
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कहा कि गौवंशीय पशु के साथ-साथ अन्य पक्षी भी कहीं ले जाने अथवा लाने के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी पशु को बाजार या मेले में क्रय-बिक्रय करने के लिए पांच किमी या इससे अधिक पैदल परिवहन या ट्रक आदि से ले जाता है तो मानकों के अनुरूप उसे सभी शर्ते पूरी करनी होगी।
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अन्यथा की दशा में उसे गौवध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।  उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता अथवा गौ हत्या की सूचना जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एएसपी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आदि मौजूद रहे।
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