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बिना अनुमति दुकान खोलने पर दर्ज होगा एफआईआर

Fri, 07 May 2021 11:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 May 2021 11:40 PM IST
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lockdown
बैरिया। उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार नायक ने लोगों से करोना कर्फ्यू के प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि बिना जन सहयोग इस महामारी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें। उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए कोई मिला तो उनके खिलाफ जुर्माना के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि रानीगंज, बैरिया, लालगंज व मधुबनी बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल के विपरीत कुछ लोग चुपके से दुकानें खोल दे रहे हैं। उन को चिह्नित किया जा रहा है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने टीकाकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवां व मुरली छपरा व न्यू पीएचसी कर्ण छपरा लालगंज, दुबे छपरा, बलिहार, श्रीनगर आदि स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि वहां निर्धारित दिवस पर टीकाकरण हो। नायब तहसीलदार रजत सिंह ने विभिन्न बाजारों में ध्वनि विस्तारक यंत्र से दुकानदारों को चेतावनी दिया कि बिना अनुमति दुकान खोलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएएगी। इस लिए कोरोना व लॉक डाउन नियमों का पालन करें। सुखपुरा: प्रभारी निरीक्षक थाना सुखपुरा गगन राज सिंह ने शुक्रवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सुखपुरा के छह व हनुमानगंज के तीन दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 500-500 रुपये के जुर्माना काटा। पुलिस की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पुलिस की सख्ती के बाद लॉक डाउन का असर स्थानीय चट्टी व बाजार में दिखाई देने लगा।
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