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Ballia News: चाकू से हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 05 Aug 2025 11:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Aug 2025 11:51 PM IST
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Life imprisonment for man found guilty of murder with knife
बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के सोनाडीह मेले में वीडियो चलाने के उपरांत गेट पर घेर कर दबंगों ने पीट पीटकर लहूलुहान कर चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू मझवलिया उभांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये जुर्माने भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।
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उभांव थाना क्षेत्र के बहादुरपुर ससना निवासी वादी मुकदमा बालदेव यादव के भतीजे मन्नालाल को अभियुक्त जितेंद्र व अन्य 21 अप्रैल 1997 को सोनाडीह मेले में गेट पर ही पकड़ लिए और चारों तरफ से घेर कर बेरहमी से पीट-पीट कर घायल कर दिए और अंत में चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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