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Ballia News: सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास व 60 हजार अर्थदंड की सजा

Thu, 16 Mar 2023 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Mar 2023 12:27 AM IST
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Life imprisonment for four accused of gang rape
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और कुल 60 हजार के अर्थदंड से प्रत्येक को दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना खेजुरी में मुकदमा दर्ज कराया था कि 25 फरवरी 2015 को समय करीब 8 बजे शाम को मेरी पुत्री शौच करने जा रही थी, जिसकी उम्र उस समय लगभग 14 वर्ष थी। आरोपी अमित, जितेंद्र, लालू, राजेश ने मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाबत थाना खेजुरी पर उपरोक्त चारों अभियुक्त गण के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में चारों आरोपियेें के खिलाफ प्रेषित किया। न्यायालय ने मामले का विचारण कर व अभियोजन से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक परशीलन और अवलोकन करने के बाद आरोपियों के खिलाफ दोष पाया और सजा सुनाई।
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