फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Life imprisonment and fine of 11 thousand to four accused of rape

Ballia News: दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास व 11 हजार का अर्थदंड

Thu, 12 Jan 2023 06:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Jan 2023 06:00 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment and fine of 11 thousand to four accused of rape
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में चार को दोषी पाया। सभी को उम्रकैद संग 11 हजार के अर्थदंड की सजा दी।
विज्ञापन

सिकंदरपुर थाना में वर्ष 2021 में वादी ने तहरीर दी थी कि शाम को उसकी 14 वर्षीय बहन सब्जी खरीदने के लिए घर से बाजार आ रही थी। शाम को अंधेरा का फायदा उठाकर अभियुक्त अर्जुन, मोनू उर्फ मनू, समरजीत राजभर और राजेश पांडेय ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

मामले में अभियुक्तगण के खिलाफ न्यायालय में विवेचक के द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन के राकेश पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed