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उर्वरक की 14 दुकानों का लाइसेंस निरस्त

Tue, 09 Nov 2021 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Nov 2021 11:06 PM IST
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License of 14 fertilizer shops canceled
जिले उर्वरक विक्रेताओं की मनमानी से खाद की किल्लत को देखते हुए कृषि विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। तीन महीने से गोदाम में खाद होने के बावजूद उसकी बिक्री नहीं करने पर जिला कृषि अधिकारी ने सत्यापन के बाद 14 दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिया। कार्रवाई से जिले के उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मची है।
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पिछले कई दिनों से किसान लगातार शिकायत कर रहे थे कि डीएपी बाजारों में नहीं मिल रहा है और कई दुकानदार मनमाना दर पर उर्वरक बेच रहे हैं। मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी ने रसड़ा ब्लॉक के चार, बेल्थरा एक, बैरिया पांच, नवानगर तीन, पंदह के दुकानों का सत्यापन कराया। इसके अलावा हनुमानगंज के एक, दुबहड़ दो, बेलहरी तीन, सोहांव, चिलकहर व नगरा के एक-एक दुकानों के साथ ही कोऑपरेटिव के चार दुकानों के स्टॉक का सत्यापन विभागीय अधिकारियों से कराया। सत्यापन में सामने आया कि उर्वरक विक्रेता जिनके पीओएस मशीन में पिछले तीन माह से डीएपी उर्वरक पड़ा है और बिक्री नहीं हुई है। जबकि अधिकांश दुकानों पर भौतिक सत्यापन में उर्वरक उपलब्ध नहीं रहा। कुल 14 दुकानों में गड़बड़ी मिलने पर जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार ने इन दुकानों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। इसमें किसान सेवा केंद्र, प्रेम कुमार सिंह, किसान बीज भंडार, शुभम खाद भंडार, एग्री जंक्शन केंद्र लक्ष्मणपुर, एग्री जंक्शन केंद्र, सिंह खाद भंडार, मां गायत्री खाद भंडार, मिश्रा खाद भंडार, सूरज खाद भंडार, परासर बाबा उर्वरक केंद्र, सागर ट्रेडर्स, विशाल फर्टिलाइजर व जय माता दी खाद बीज दुकानें हैं।
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