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Ballia News: मानक पूरे करने पर ही मिलेगा पटाखा की दुकान का लाइसेंस

Sat, 19 Oct 2024 05:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2024 05:14 AM IST
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License for firecracker shop will be given only after meeting the standards.
बलिया। दीपावली पर पटाखा की दुकान लगाने के लिए इस बार उन्हीं आवेदकों को अग्निशमन विभाग की तरफ से एनओसी मिलेगी, जो नियमों का पालन करेंगे। पिछले साल जिले में 135 दुकानें को लाइसेंस जारी किया गया था।
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शहर के रामलीला मैदान में दीपावली पर पटाखों का बाजार लगता है। इसके लिए सीटी मजिस्ट्रेट कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों के संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन शुरू हो गए हैं। इनके अलावा अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना होता है। अग्निशमन विभाग के पास एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र ) के लिए दुकानदारों ने चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक आवेदन के बाद स्थलीय मुआयना किया जाता है। गाइडलाइन का पालन करने वाले दुकानदारों को ही विभाग लाइसेंस जारी करेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी धीरेंद्र सिंह यादव ने बताया की खुले और टिनशेड के नीचे ही दुकानों को लगाया जाएगा। दो दुकानों के बीच करीब छह फीट की दूरी रहेगी। दुकानों में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग नहीं होगा। विक्रय स्थल पर दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी। विक्रय स्थल पर आपातकालीन रास्ता होना जरूरी है। दुकानों पर अग्निशमन और पुलिस विभाग के नंबर लिखना जरूरी होगा। शाम और रात के समय बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। दुकानों में अग्निशमन यंत्र, बाल्टी, ड्रम पानी से भरे होने चाहिए। दुकानों में तैनात सेल्समैन और कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र व बचाव का प्रशिक्षण होना चाहिए।
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