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Ballia News: सड़कों पर फेंकी गंदगी तो जेब करनी पड़ेगी ढीली
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बलिया। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर पालिका परिषद ने अब सख्ती करने का मन बनाया है। होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाल, अस्पताल, रिहायशी भवन आदि को कार्रवाई की जद लाया जाएगा। गंदगी फेंकने पर 100 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत रिहायशी भवन के रहने वाले, दुकानदारों, हलवाई, चाट- पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस, सब्जी समेत अन्य ठेला व्यवसायियों से 100-100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बजरी, कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर 1000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा।
दुकानदार, सड़क पर बैठक स्कूटर, साइकिल, बाइक की रिपेयरिंग कर गंदगी करने पर भी 1000 रुपये, घरों का पानी सड़क पर करने, शादी-विवाह स्थालों के बाहर कचरा डालने पर 5000 रुपये और औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिकोलॉजी, एक्स-रे आदि से गंदगी फैलने पर 2000 देने होंगे।
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बायोमेडिकल वेस्ट मिलने पर 10 हजार का जुर्माना
नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी एक्स-रे आदि से बायोमेडिकल वेस्ट फैलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना देने होगा।
घरों से 50 रुपये प्रतिदिन की दर से उठेगा कूड़ा
स्वच्छ भारत मिशन नगरी के तहत नगर पालिका डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को शुरू कर रहा है। इसके तहत 300 वर्ग मीटर तक में बने पर से 50 रुपये, इससे अधिक में बने में 100 रुपये, व्यावसायिक जैसे की ढाबा, मिठाई और चाय की दुकान से 200, होटल से 400, गेस्ट हाउस में लेकर सरकारी व्यावसायिक बीमा कोचिंग क्लास से 500 रुपये लिए जाएंगे।
पालिका क्षेत्र में अगर कोई कूड़ा-कचरा फैलाता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा चाहे यह आम नागरिक हो या फिर कोई बड़ा कारोबारी ही क्यों न हो। - संत कुमार उर्फ मिठाई लाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बलिया
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जुर्माना न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत रिहायशी भवन के रहने वाले, दुकानदारों, हलवाई, चाट- पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस, सब्जी समेत अन्य ठेला व्यवसायियों से 100-100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बजरी, कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर 1000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा।
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दुकानदार, सड़क पर बैठक स्कूटर, साइकिल, बाइक की रिपेयरिंग कर गंदगी करने पर भी 1000 रुपये, घरों का पानी सड़क पर करने, शादी-विवाह स्थालों के बाहर कचरा डालने पर 5000 रुपये और औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिकोलॉजी, एक्स-रे आदि से गंदगी फैलने पर 2000 देने होंगे।
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बायोमेडिकल वेस्ट मिलने पर 10 हजार का जुर्माना
नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी एक्स-रे आदि से बायोमेडिकल वेस्ट फैलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना देने होगा।
घरों से 50 रुपये प्रतिदिन की दर से उठेगा कूड़ा
स्वच्छ भारत मिशन नगरी के तहत नगर पालिका डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को शुरू कर रहा है। इसके तहत 300 वर्ग मीटर तक में बने पर से 50 रुपये, इससे अधिक में बने में 100 रुपये, व्यावसायिक जैसे की ढाबा, मिठाई और चाय की दुकान से 200, होटल से 400, गेस्ट हाउस में लेकर सरकारी व्यावसायिक बीमा कोचिंग क्लास से 500 रुपये लिए जाएंगे।
पालिका क्षेत्र में अगर कोई कूड़ा-कचरा फैलाता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा चाहे यह आम नागरिक हो या फिर कोई बड़ा कारोबारी ही क्यों न हो। - संत कुमार उर्फ मिठाई लाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बलिया