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Ballia News: गैंगस्टर के आरोपी को छह साल की सजा, पांच हजार जुर्माना

Thu, 10 Jul 2025 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 12:33 AM IST
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Gangster accused sentenced to six years imprisonment, fined Rs 5,000
बलिया। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रामकृपाल की अदालत ने अभियुक्त हरिकेश यादव, निवासी गोविंदपुर (भीमपुरा) को दोषी पाया। छह साल सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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तत्कालीन थानाध्यक्ष भीमपुरा अपने क्षेत्र की देखभाल एवं हमराहियों के साथ 21 अप्रैल 2015 को गश्त में कर रहे थे। कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर वहां से भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। थाने पर ले आई। क्राइम अभिलेख में देखा गया तो आरोपी हरिकेश अन्य के साथ मिलकर गिरोह चलाता है व आपराधिक कृत्यों के धौंस पर अपराध कारित कर भौतिक लाभ अर्जित करता है। मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा।
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