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दोकटी गांव के छह लोगों के विरूद्घ धोखाधड़ी का केस दर्ज
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बैरिया। जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को कोतवाली बलिया में दोकटी गांव के छह लोगों के खिलाफ जमीन पर गलत तरीके से नाम चढ़ाने को लेकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सत्यदेव वर्मा पुत्र शिवपूजन वर्मा के पत्र के संदर्भ में जांचकर यह कार्रवाई जिलाधिकारी द्वारा की गई।
दोकटी थाना क्षेत्र दोकटी मौजा के अराजी नम्बर 828 क, 829 क व 853 पर उप जिलाधिकारी बैरिया के न्यायालय से उप निबंधन कार्यालय बलिया द्वारा फर्जी बैनामा की नकल के आधार पर 17 जनवरी 2020 के आदेश के अनुसार दोकटी गांव निवासी सत्यदेव पुत्र शिवपूजन का नाम निरस्त कर धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह पुत्रगण स्वर्गीय श्रीराम सिंह, रमुनादेवी पत्नी श्रीराम सिंह, ओमप्रकाश पुत्र इंद्रदेव सिंह, जयमाला पत्नी जयप्रकाश, अरविंद सिंह पुत्र परशुराम सिंह का नाम बतौर भूमिधर चढ़ाया गया है। जिसके विरुद्ध सत्यदेव वर्मा पुत्र शिवपूजन वर्मा ने जिलाधिकारी से शिकायत कर निबंधन कार्यालय द्वारा जारी की गई बैनामा के नकल की जांच की मांग की। जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी बैरिया द्वारा बताया गया कि उक्त लोगों ने नाम चढ़ाने का आदेश लिया हैं।
जिलाधिकारी ने जांच के लिए अपर जिलाधिकारी बलिया व सहायक महा निदेशक नामित किया। दोनों अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अपने जांच रिपोर्ट में बैनामा की नकल को फर्जी पाया और रजिस्टर से छेड़छाड़ का रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1983 के बही संख्या एक के पृष्ठ संख्या 281-282 को फाड़कर दूसरे पन्ने को जोड़ने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई है। इसके अलावा जांच में नौ कारण दिए गए है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत सत्य है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को शहर कोतवाली में दोकटी गांव निवासी उपरोक्त छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व गलत साक्ष्य पर अपना नाम अंकित कराने का मुकदमा दर्ज कर किया गया।
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तीन उप निबंधक समेत 30 लोगों पर हुआ मुकदमा
बैरिया। वर्ष 1981 से 1983 के बीच निबंधन कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के मिली भगत से सात बैनामा में छेड़छाड़ कर गलत बैनामा के आधार पर कूटरचित तरीके से जमीन हड़पने के मामले में कोतवाली बलिया में 30 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें तीन निबंधन कार्यालय के कर्मचारी व अन्य 27 लोगों की विभिन्न भूमियों को हड़पने की कोशिश करने वाले हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी के आदेश पर 1981 से 1983 के बीच निबंधन कार्यालय बलिया में रजिस्टर से छेड़छाड़ कर असली खरीदारों के नाम हटाकर कूटरचित तरीके से दूसरों के नाम चढ़ाकर जमीन हड़पने का प्रयास करने का मामला प्रकाश आया है। जिलाधिकारी ने सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया था। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जिलाधिकारी के द्वारा दिये गए निर्देश में लेख संख्या संख्या 858 दिनांक 27-03 1981, लेख संख्या 960 दिनांक 27-03-1981,लेख संख्या 929 दिनांक 27-03-1981,लेख संख्या 1617 दिनांक 19- 05-1981,लेख संख्या 2814 दिनांक 22 07 1981,लेख संख्या 2861 दिनांक 25 07 1981,लेख पत्र संख्या 2479 02 07 1983 का जिक्र करते हुए बैनामा में छेड़छाड़ करने की बात का जिक्र किया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी बलिया व सहायक महालेखाकर से जांच कराने के बाद यह आदेश पारित किया था। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कोतवाली बलिया में निबंधन कार्यालय में तैनात उप निबंधक मेराज खान, दीप नारायण व प्रमोद तिवारी के अलावा 27 लोीगों के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटस्त्रत्त्रचित तरीके से जमीन हड़पने को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।
धर्मेंद्र बनाम सत्यदेव में मेरे द्वारा 17 जनवरी 2020 को फैसला दिया गया है, लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि दस्तावेज में धांधली की गई है। हमने अपने आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है। इसके साथ ही इस संदर्भ में मैं अपने तरफ से भी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा।
अशोक चौधरी, उप जिलाधिकारी, बैरिया
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दोकटी थाना क्षेत्र दोकटी मौजा के अराजी नम्बर 828 क, 829 क व 853 पर उप जिलाधिकारी बैरिया के न्यायालय से उप निबंधन कार्यालय बलिया द्वारा फर्जी बैनामा की नकल के आधार पर 17 जनवरी 2020 के आदेश के अनुसार दोकटी गांव निवासी सत्यदेव पुत्र शिवपूजन का नाम निरस्त कर धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह पुत्रगण स्वर्गीय श्रीराम सिंह, रमुनादेवी पत्नी श्रीराम सिंह, ओमप्रकाश पुत्र इंद्रदेव सिंह, जयमाला पत्नी जयप्रकाश, अरविंद सिंह पुत्र परशुराम सिंह का नाम बतौर भूमिधर चढ़ाया गया है। जिसके विरुद्ध सत्यदेव वर्मा पुत्र शिवपूजन वर्मा ने जिलाधिकारी से शिकायत कर निबंधन कार्यालय द्वारा जारी की गई बैनामा के नकल की जांच की मांग की। जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी बैरिया द्वारा बताया गया कि उक्त लोगों ने नाम चढ़ाने का आदेश लिया हैं।
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जिलाधिकारी ने जांच के लिए अपर जिलाधिकारी बलिया व सहायक महा निदेशक नामित किया। दोनों अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अपने जांच रिपोर्ट में बैनामा की नकल को फर्जी पाया और रजिस्टर से छेड़छाड़ का रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1983 के बही संख्या एक के पृष्ठ संख्या 281-282 को फाड़कर दूसरे पन्ने को जोड़ने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई है। इसके अलावा जांच में नौ कारण दिए गए है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत सत्य है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को शहर कोतवाली में दोकटी गांव निवासी उपरोक्त छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व गलत साक्ष्य पर अपना नाम अंकित कराने का मुकदमा दर्ज कर किया गया।
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तीन उप निबंधक समेत 30 लोगों पर हुआ मुकदमा
बैरिया। वर्ष 1981 से 1983 के बीच निबंधन कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के मिली भगत से सात बैनामा में छेड़छाड़ कर गलत बैनामा के आधार पर कूटरचित तरीके से जमीन हड़पने के मामले में कोतवाली बलिया में 30 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें तीन निबंधन कार्यालय के कर्मचारी व अन्य 27 लोगों की विभिन्न भूमियों को हड़पने की कोशिश करने वाले हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी के आदेश पर 1981 से 1983 के बीच निबंधन कार्यालय बलिया में रजिस्टर से छेड़छाड़ कर असली खरीदारों के नाम हटाकर कूटरचित तरीके से दूसरों के नाम चढ़ाकर जमीन हड़पने का प्रयास करने का मामला प्रकाश आया है। जिलाधिकारी ने सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया था। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जिलाधिकारी के द्वारा दिये गए निर्देश में लेख संख्या संख्या 858 दिनांक 27-03 1981, लेख संख्या 960 दिनांक 27-03-1981,लेख संख्या 929 दिनांक 27-03-1981,लेख संख्या 1617 दिनांक 19- 05-1981,लेख संख्या 2814 दिनांक 22 07 1981,लेख संख्या 2861 दिनांक 25 07 1981,लेख पत्र संख्या 2479 02 07 1983 का जिक्र करते हुए बैनामा में छेड़छाड़ करने की बात का जिक्र किया है। इसके लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी बलिया व सहायक महालेखाकर से जांच कराने के बाद यह आदेश पारित किया था। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कोतवाली बलिया में निबंधन कार्यालय में तैनात उप निबंधक मेराज खान, दीप नारायण व प्रमोद तिवारी के अलावा 27 लोीगों के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटस्त्रत्त्रचित तरीके से जमीन हड़पने को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।
धर्मेंद्र बनाम सत्यदेव में मेरे द्वारा 17 जनवरी 2020 को फैसला दिया गया है, लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि दस्तावेज में धांधली की गई है। हमने अपने आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है। इसके साथ ही इस संदर्भ में मैं अपने तरफ से भी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा।
अशोक चौधरी, उप जिलाधिकारी, बैरिया