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Ballia News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की सजा

Fri, 30 Jan 2026 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 12:15 AM IST
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Five-year sentence for culpable homicide not amounting to murder
बलिया। ईंट से हमला कर गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत ने उभांव (तुर्तीपार) निवासी रामनरेश को दोषी ठहराया। पांच साल की सजा सुनाई।
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उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्तीपार गांव में पांच मई 2022 को रंजिश को लेकर घटना हुई थी। घटना के दिन गांव ही के अभियुक्त ने रंजिश को लेकर वादी मुकदमा के पिता पर ईंट से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान अस्पताल में गंभीर चोट की वजह से मौत हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास संग दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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