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उर्वरक की पांच व बीज की एक दुकान का लाइसेंस निलंबित

Tue, 01 Sep 2020 09:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2020 09:33 PM IST
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Five fertilizer and one seed shop license suspended
बलिया। आए दिन सामने आ रही उर्वरक की किल्लत को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद की दुकानों की पड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी ने जांच में अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक की पांच दुकानों और एक बीज दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार ने मंगलवार को बैरिया क्षेत्र में उर्वरक और बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि खाद भंडार बैरिया, एग्री जंक्शन केंद्र बैरिया, कृषि खाद भंडार रानीगंज, विश्वनाथ खाद भंडार बैरिया और किसान खाद बीज भंडार रानीगंज बैरिया के ई-पॉस मशीन एवं वर्तमान में भंडार में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा में अंतर मिला। जिला कृषि अधिकारी ने इन दुकानों के विक्रय प्राधिकार पत्र को निलंबित करते हुए तीन दिनों के अंदर इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिला कृषि अधिकारी ने मौर्य नर्सरी एवं पौधशाला केंद्र रानीगंज बैरिया के सत्यापन के दौरान दुकानदार द्वारा स्टॉक और बिक्री रजिस्टर नहीं दिखाया गया, जिससे प्रथम दृष्टया अनियमितता मानते हुए इनका बीज बिक्री प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्राय: यह देखा जाता है कि दुकानदार के पीओएस मशीन में उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, दुकान में उर्वरक की मात्रा नहीं पाई जाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुकानदार द्वारा ई-पॉस मशीन से उर्वरक की बिक्री नहीं की जा रही है। दुकानदारों के इस कृत्य से जनपद में उर्वरक की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसे लेकर ही ई-पॉस मशीन का सत्यापन किया जा रहा है। यदि दुकानदार द्वारा समय से इसमें सुधार नहीं लाया जाता है तो उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
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